मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास योजना

बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना” के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा
रू० 1000/- (एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान योजना के रूप में दिया जाता है।

इस छात्रावास अनुदान योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न (9 किलो चावल और 6 किलो गेहूँ) दिया जायेगा। बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी सीधे छात्रावास में दी जायेगी।

वर्तमान में छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत पिछडा वर्ग एवं अत्यंत पिछडा वर्ग के छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबल-कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधा दी जाती है। इसी क्रम में छात्र/छात्राओं को दी जा रही सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने एवं समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र/छात्राओं को छात्रावास अनुदान योजना दिया जाता है।

छात्रावास अनुदान के लिये योग्यता::

  • बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों।
  • विभागीय पत्रांक-1926 दिनांक-17.10.2014 एवं पत्रांक-2085 दिनांक-01.08.2016 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में नामांकित एवं आवासित हों।
  • मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो।
  • मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हो।

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